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आरोपों का कोई प्रमाण नही फिर भी 8 वर्षों से विभागीय जांच की पीड़ा झेल रहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी… आखिरकार HC की ली शरण… 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का करें निराकरण- HC…

अप्रमाणित आरोप के बावजूद पिछले 8 वर्षों से विभागीय जांच की पीड़ा झेल रहे मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने HC में लगाई गुहार, 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का करें निराकरण- HC…

बिलासपुर, फरवरी, 04/2022

8 वर्षों से लंबित विभागीय जांच से परेशान और आरोपों से दोषमुक्त होने के बावजूद बहाली न करने पर याचिकाकर्ता मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहरपुर ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को यह निर्देशित किया कि 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता की विभागीय जांच में अंतिम निर्णय लेकर नस्तीबद्ध किये जाने की कार्यवाही करें। दरअसल याचिकाकर्ता दिनेश कुमार यादव मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरहरपुर में 2013 से पदस्थ थें। एक शिकायत पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई। जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट में उनके विरुद्ध आरोप अप्रमाणित किया गया। अप्रमाणित आरोपों के बावजूद 2013 से लेकर अब तक विभागीय जांच को नस्तीबद्ध कर समाप्त किये जाने के बजाए 8 वर्षों से लंबित रखा गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने एडवोकेट अभिषेक पांडेय एवं लक्ष्मीन कश्यप से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेमनाथ बाली बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली हाईकोर्ट के वाद में यह निर्णय पारित किया गया कि किसी भी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की विभागीय जांच को 1 साल क्व भीतर समाप्त करना अनिवार्य है। पर याचिकाकर्ता के विभागीय जांच को पिछले 8 वर्षों से लटकाये रखकर उसे परेशान किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रकरण का 2 माह के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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