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हाईकोर्ट ने प्रदेश में कैदियों की पैरोल व जमानत अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ाई…

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की देखते हुए 30 नवम्बर को खत्म चुकी कैदियों की पैरोल को अगले 15 दिनों के लिए बढा दी है। पिछले आदेश अनुसार पैरोल अवधि 30 नवंबर को खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद जेल प्रबंधन द्वारा कैदियों को वापस जेल बुलाने प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी बीच प्रदेश के कुछ जेलों में बड़ी संख्या में फिर से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर हाईकोर्ट ने पैरोल की अवधि को आगे बढ़ा दी है।

जानकारी हो कि जेल में क्षमता से कैदियों के होने से सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन हो पाना मुश्किल है ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका को लेकर एक विधि छात्र ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा था। हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानते हुए स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी, इसके बाद यह भी पता चला कि जेलों में अभी भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे है। संक्रमण फैलने की आशंका पर कोर्ट ने जमानत व पैरोल अवधि को बढ़ा दी है। बतादें की 23 अप्रैल को सुनवाई बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिनकी सजा अवधि 5 साल से कम है, अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए और पैरोल अवधि भी 31 मई तक बढ़ा दी गयी थी इसके बाद कोर्ट ने इस अवधि को 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर व अक्टूबर तक बढ़ाया था

कैदियों के परिजनों ने राज्यपाल से लगाई थी गुहार…

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते मामलों और कैदियों की पैरोल खत्म होने के बाद से उनके परिजनों ने प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिख उनसे गुहार लगाई थी, की अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी 2 माह के लिए पैरोल की अवधि बढ़ाई जाए। क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजो की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में जेल के अंदर उनकी जान को खतरा हों सकता है क्योंकि जेल में क्षमता से अधिक कैदी है ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन कैसे हो पायेगा।

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