• Mon. Feb 17th, 2025

News look.in

नज़र हर खबर पर

प्रतिबंधित क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन… 7 सात ट्रेक्टर मालिकों पर FIR दर्ज…

प्रतिबंधित क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन… 7 सात ट्रेक्टर मालिकों पर FIR दर्ज…

बिलासपुर, अक्टूबर, 15/2023

खनिज विभाग द्वारा रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अवैध उत्खनन पर पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए अब सीधे वाहन मालिकों के खिलाफ मामला कायम कराया जा रहा है।

आपको बता दे की खनिज विभाग द्वारा मंगला, कोनी, सेंद्री, घुटकू, निरतु, कछार एवं लोफ़ंदी क्षेत्रों को रेत खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया। है तथा इन घाटों के पहुँच मार्गों को पिलर एवं गर्डर लगाकर बाधित किया गया था तथा इन जगहों पर रेत खनन किए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी संबंधी बोर्ड भी लगाया गया है।

12 एवं 13 अक्टूबर 2023 को देर रात ग्राम मंगला पाठबाबा क्षेत्र में कुल सात ट्रेक्टर खनिज रेट का अवैध उत्खनन करते मिले जिसे जप्त कर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखा गया है। चूकी उक्त सभी वाहन रेत उत्खनन प्रतिबंधित क्षेत्र से पाये गये इसलिए सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में खनिज अधिनियम एवं भादवि की धारा 379,34 के तहत जुर्म दर्ज कराया गया है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी खनिज विभाग द्वारा ग्राम घुटकू एवं लोफ़ंडी क्षेत्र में रेत चोरी एवं अवैध उत्खनन के मामलों में थाना कोनी में 06 प्रकरणों में भादवि की धारा 379,34 तथा खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध दर्ज कराया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने की पुनरावृत्ति पर 03 मामलों में खनिज अधिनियम की धारा 21(1),(2) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ज़िला सत्र न्याययाल में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इन धाराओं मे दो से 5 वर्ष की कारावास का प्रावधान है।

Author Profile

Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed