केरल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले को लगेगा 10000 रूपय जुर्माना: केरल सरकार ने लिया निर्णय ,,
लॉकडाउन के तमाम नियमों को आने वाले एक साल 21 जुलाई 2021 तक के लिए किया लागू ,,
केरल सरकार ने कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिनका पूरे देश में अनुसरण किया जाना चाहिए। मसलन केरल सरकार ने यह माला है कि अभी कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ जारी जंग और भी आगे कई वहां तक चलेगी। इसलिए इस संक्रमण से बचाव के लिए वर्तमान समय में लागू लॉकडाउन के तमाम नियम कायदे आने वाले 1 साल तक अर्थात 21 जुलाई 2021 तक के लिए केरल में लागू ही रहेंगे। ऐसा निर्णय केरल सरकार ने लिया है। इसी तरह आने वाले 1 साल तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाएं दिखने वाले व्यक्ति पर ₹10000 का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
सरकार ने लोगों को ताकीद की है कि वे घर से बाहर निकालते समय अनिवार्य रूप से मास्क पहने। मास्क नहीं लगाने पर उन्हें ₹10000 जुर्माना भरना होगा। इसी तरह केरल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शादियों सभाओं और रैलियों और अन्य पारिवारिक के साथ सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आयोजनों में किसी भी हालत में भीड़ नहीं करने के नियमों को भी आने वाले 1 साल तक यथावत लागू रहने का निर्णय लिया है। मतलब केरल में आने वाले 1 साल तक शादियों में अधिक से अधिक 50 तथा अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 20 लोगों के ही शामिल रहने का नियम आगे भी लागू रहेगा। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी केरल सरकार ने सख्त नियम कायदे बनाए हैं जो 1 साल बाद 21 जुलाई 2021 तक जारी रहेंगे।
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