बड़ी खबर : ईडी के बाद आबकारी मंत्रालय भी सख्त… शराब के अवैध निकासी और बिक्री पर 35 अधिकारियों और 3 डिस्टलरी को जारी हुआ नोटिस… कर चोरी का आरोप… जानिए क्या है पूरा मामला…
रायपुर/बिलासपुर, जुलाई, 09/ 2023
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के बाद अब आबकारी विभाग ने भी अपने अधिकारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। आबकारी आयुक्त ने शराब के अवैध निकासी और बिक्री को लेकर प्रदेश के करीब 35 ऐसे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। छत्तीसगढ़ में शराब मामले हुई गड़बड़ी पर अब विभाग ने भी नजरे टेढ़ी कर ली।राज्य सरकार ने चार आबकारी उपायुक्त सहित 35 अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। जिन आबकारी उपायुक्त को नोटिस जारी किया गाय है, उसमें बिलासपुर की आबकारी उपायुक्त नीतू नोतानी, बलौदाबाजार भाटापारा के सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी, रायपुर के जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान और दुर्ग के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह को नोटिस जारी कर 10 जुलाई को 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। इनके अलावा राज्य के तीन डिस्टलरी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है, सभी से 10 जुलाई तक जवाब मांगा गया है।
इनको भी जारी हुआ नोटिस…
मंत्रालय से जारी नोटिस में 35 प्रमुख लोगों में अनिमेष नेताम, अरविन्द पाटले, नवीन प्रताप सिंह तोमर, शर्मा, दिनकर वासनिक, रामकृष्ण मिश्रा, नीतू नोतानी, मंजूश्री कसेर, विकास गोस्वामी, सौरभ बखऱ्शी, नोहर सिंह ठाकुर, का नाम है। नोटिस में सभी को पदस्थ जिलो में प्रभारी रहने के दौरान वर्ष 2019-2022 में देशी शराब की डिस्टलरी से अवैध रूप आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किए बिना भारी मात्रा में अवैध मदिरा की निकासी में सहयोग किया है। साथ ही एवज में बड़ी मात्रा में रिश्वत भी लिया है। जिससे राजस्व भारी नुकसान हुआ है। सभी अधिकारी 10 जुलाई को सुबह 11 बजे लिखित मैं स्पष्टीकरण दें। उचित जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मंत्रालय से जारी शोकॉज नोटिस में कहा गया…
सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी ने बिलासपुर में 28 जून 2019 से 10 जून 2020 तक बिलासपुर, जांजगीर-चांपा में 22 जून 2021 से 29 जनवरी 2022 तक और मुंगेली में 5 जून 2017 से 27 जून 2019 तक अवैध तरीके से शराब की निकासी करायी गयी और इसके एवज में रिश्वत ली। कल सुबह 11 बजे तक इन्हें जवाब देना होगा।
वहीं जिला आबकारी अधिकारी इकबाल अहमद खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रभार वाले जिले रायपुर में 27 जुलाई 2019 से लेकर अभ तक अवैध तरीके से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किये बगैर शराब की निकासी करायी गयी। इसके एवज में इकबाल अहमद खान को बड़ी रिश्वत की राशि मिली है।
वहीं दुर्ग जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बालोद में 2 जून 2020 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक, बलौदाबाजार में 15 जनवरी 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक आसवनियों से अवैध रूप से आबकारी शुल्क और अन्य करों का भुगतान किये बगैर मदिरा की निकासी गयी। इसके एवज में उन्हें भी रिश्वत मिला है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान अवैध मदिरा की निकासी को लेकर सभी को लिखित में जवाब पेश करना होगा। वहीं मेसर्स वेलकम डिस्टलरी प्रा लिमिटेड छेरकाबांधा बिलासपुर, मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट प्रा लिमिटेड धूमा मुंगेली और छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड कुम्हारी दुर्ग को भी नोटिस जारी किया गया है। डिस्टलरी पर आरोप है उन्होंने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर गड़बड़ियां की गयी है। अधिकारियों को रिश्वत देने का भी आरोप कंपनियों पर है। तीनों डिस्टलरी से कल 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों से हटकर रिश्वत समेत अन्य करों के भुगतान में कूटरचना कर बड़ी मात्रा में शराब का अवैध परिवहन में सहयोग किया है।
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