बिलासपुर, सितंबर, 28/2026
पद और पार्टी ज्वाइनिंग के नाम पर लाखों का खेल ! 82.63 लाख की ठगी में निखत परवीन शाबरी गिरफ्तार…
बिलासपुर। राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा देकर निजी सलाहकार से 82 लाख 63 हजार 194 रुपए की ठगी करने के मामले में सरकंडा पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पार्टी फंड और कागजी प्रक्रिया के नाम पर रकम ली थी। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र के श्री विहार निवासी चेतन आनंद दुबे की वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से निखत परवीन शाबरी उर्फ निकहत शाबरी उर्फ निक्की, निवासी खोंगापानी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से पहचान हुई थी। महिला ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने का दावा किया।
बताया गया कि आरोपी ने पहले प्रार्थी के जमीन विवाद को सुलझाने में मदद करने का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास हासिल किया। इसके बाद उसकी बेरोजगारी और राजनीति में रुचि का फायदा उठाते हुए राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने तथा पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा दिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पार्टी फंड और कागजी प्रक्रिया के नाम पर प्रार्थी तथा उसके परिचितों सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ. गायत्री गुप्ता के बैंक खातों के माध्यम से और नगद मिलाकर कुल 82,63,194 रुपए हासिल किए।
रकम वापस मांगने पर धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार, जब प्रार्थी ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की और पार्टी में पद दिलाने के संबंध में जानकारी मांगी तो आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकाया। पुलिस के मुताबिक महिला ने रकम वापस नहीं करने और बार-बार संपर्क करने पर झूठे महिला संबंधी मामलों में फंसाने की धमकी दी।
मनेंद्रगढ़ से हुई गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा थाने में अपराध क्रमांक 1376/2026, धारा 318(4) एवं 119(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के झगराखांड और खोंगापानी क्षेत्र में भेजा गया। स्थानीय पुलिस और गवाहों की मदद से आरोपी महिला को उसके निवास स्थान से अभिरक्षा में लिया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और प्रार्थी के दस्तावेज एवं बायोडाटा जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 119(1) बीएनएस जोड़ी गई। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में उसके खिलाफ पूर्व में भी मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें झगराखांड थाने में धारा 384 भादवि के तहत वसूली/ब्लैकमेलिंग का मामला, जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत दो मामले तथा अन्य धाराओं के प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा रायपुर के सिविल लाइन थाने में भी धारा 384 भादवि के तहत मामला दर्ज होना बताया गया है।
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक पद, प्रभावशाली नेताओं से संपर्क या अन्य किसी लाभ का लालच देकर पैसे मांगे जाने पर सावधानी बरतें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
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